अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (PoA Act) भारत की संसद का एक अधिनियम है जो अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के सदस्यों के खिलाफ भेदभाव को रोकता है और उनके खिलाफ अत्याचार को रोकता है। समानता और गैर-भेदभाव की संवैधानिक गारंटी के बावजूद, इन समुदायों द्वारा सामना किए जा रहे निरंतर भेदभाव और अत्याचारों के जवाब में यह अधिनियम लागू किया गया था। PoA अधिनियम विभिन्न प्रकार के कृत्यों को अत्याचार के रूप में परिभाषित करता है, जिनमें शामिल हैं: शारीरिक हिंसा: इसमें हमला, हत्या, बलात्कार, अपहरण और अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति शामिल है। मानसिक और भावनात्मक शोषण: इसमें मौखिक दुर्व्यवहार, धमकियाँ, डराना और मनोवैज्ञानिक क्षति के अन्य रूप शामिल हैं। आर्थिक शोषण: इसमें जबरन श्रम, बंधुआ मजदूरी और आर्थिक शोषण के अन्य रूप शामिल हैं। मौलिक अधिकारों से वंचित: इसमें शिक्षा, रोजगार, आवास और अन्य मौलिक अधिकारों तक पहुंच से इनकार शामिल है। पीओए अधिनियम एससी और एसटी के खिलाफ अत्याचारों को रोकने और दंडित करने के लिए विशेष उपायों का भी प्रावधान करता है। इन उपायों में ...
चोपड़ा : उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा विधानसभा अंतर्गत सुजली इलाके में आगलगी की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, स्थानीय लोगों ने आज सुबह एक घर में आग जलते देखा। घटना के प्रकाश में आते ही लोग आग बुझाने की कोशिश में जुट गए। आग की तीव्रता इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते 4 घर आग की चपेट में आ गये। इधर आगलगी की सूचना मिलते पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाडी मौके पर पहुंची। स्थानीय और फायर ब्रिगेड के प्रयास से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। Video देखने के लिए Click करें आगलगी में 5 परिवारों के कई घर जलकर राख हो गये। बताया जाता है कि इस घटना में करीब 25 से 30 रुपये की क्षति हुई है। स्थानीय लोगों ने अनुमान लगाया कि आग रसोई गैस सिलेंडर से लगी है।